क्या भारत में अश्लील फिल्में देखना गैर कानूनी है? आपको पता है किस छोटी चीज पर सजा हो सकती है? – TV9 Hindi

अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है. आज शाम चार बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके बाद चारो तरफ एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या वाकई राज कुंद्रा इतना गंभीर अपराध कर रहे थे? भारत में पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर बड़ा सख्त काननू है. कुंद्रा के मामले के बाद लोगों के मन ये सवाल घूमने लगे हैं कि क्या भारत में अश्लील फिल्में देखना भी गैर कानूनी है?
अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ऐसी कोई फिल्म देख रहा है, तो क्या वो कोई जुर्म कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं. मगर कानून के तहत चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना अवैध है. वहीं, अगर आप इस तरह की गंधी फिल्में प्रकाशित और शेयर कर रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और आप पर कार्रवाई हो सकती है.
पोर्नोग्राफी से जुड़े गुनाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर IT ऐक्ट के तहत होती है. कुछ वेबसाइट्स को छोड़ दें, तो भारत में पोर्नोग्राफी पूरी तरह बैन है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी तमाम बेवसाइट्स ये कंटेंट दिखाती हैं. भारत में ये लीगल भी नहीं है. लेकिन अगर आप निजी डिवाइस पर इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं तो कोई जुर्म नहीं.
हां, अगर आप किसी को जबरदस्ती अश्लील फिल्म बनाने या उसे देखने के लिए कह रहे हैं, तो यह अपराध है. आप किसी भी व्यक्ति के मर्जी के बिना ना तो उसे अश्लील कंटेंट भेज सकते हैं और ना दिखा सकते हैं. ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
देश में तरह-तरह की अश्लील कंटेंट वाली पत्रिकाएं बिकती हैं. इसके लिए कानून कहता है कि अगर कोई लेख जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकाशित किया गया हो, तो ऐसा लेख अवैध नहीं है. इसके अलावा सारे लेख पोर्नोग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं. अगर मोटे शब्दों में समझें तो देश में ऐसी फिल्में देखना गैर कानूनी नहीं है. मगर इस तरह के कंटेट को प्रकाशित करना, शेयर करना अपराध के दायरे में आता है.
भारत में कई पोर्नोग्राफी वेबसाइट बैन हैं. मगर जो वेबसाइट दूसरे देशों में रजिस्टर्ड हैं वो भारतीय कानून के दायरे से बाहर हैं. लेकिन इस तरह के कंटेंट को आप सेव करके नहीं रख सकते, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है.
पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है. अपराध की गंभीरता के अनुसार पहली गलती पर 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. मगर दूसरी बार ऐसे जुर्म में पकड़े जाने पर जेल की सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है.
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