हरिद्वार धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख और हुआ कड़ा, जानें क्या है मामला – Times Now Navbharat

पिछले वर्ष दिसंबर में हरिद्वार में तीन दिनों की धर्म संसद हुई थी। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में दबाव के बाद उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगा है। शीर्ष अदालत के निर्देशों ने मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक नए आवेदन का पालन किया, जिसमें उत्तराखंड और दिल्ली में पुलिस द्वारा ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया था, जहां एक अन्य कार्यक्रम में इसी तरह के भाषण दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपने नए आवेदन की एक प्रति हिमाचल प्रदेश के स्थायी वकील को देने की भी अनुमति दी जहां याचिका के अनुसार एक और “धर्म संसद” आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम का मुद्दा उठा सकते हैं। नई अर्जी दिल्ली निवासी कुर्बान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश की लंबित याचिका पर दायर की गई थी  जिसमें यति नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान “अभद्र भाषा  जो 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच दिए गए थे। 
12 जनवरी को जारी की गई थी नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 जनवरी को नोटिस जारी किया था। उस समय याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि इस तरह के और आयोजनों की योजना बनाई जा रही है और संभावना है कि फिर से भड़काऊ भाषण दिए जा सकते हैं।उत्तराखंड के स्थायी वकील ने पीठ को बताया कि राज्य ने इस मामले में चार प्राथमिकी दर्ज की हैं और उनमें से तीन में आरोप पत्र दाखिल किया है। उत्तराखंड सरकार ने  स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था। सिब्बल ने तब कहा था कि हिमाचल में प्रस्तावित कार्यक्रम पर नए सिरे से आवेदन दिया गया है। अदालत से हिमाचल सरकार को नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए सिब्बल ने कहा कि  असली समस्या यह है कि घटना रविवार को है। और देखिए क्या हो रहा है। मैं उस तरह की बातें भी नहीं पढ़ना चाहता जो सार्वजनिक रूप से जो धर्म संसद में कही गई थीं।
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22 अप्रैल की अगली सुनवाई
पीठ ने नोटिस जारी नहीं किया लेकिन याचिकाकर्ताओं को आवेदन की एक प्रति हिमाचल के वकील को देने की अनुमति दी। कपिल सिब्बल ने 12 जनवरी के आदेश का हवाला दिया और कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस तरह के किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसका जवाब देते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह देखने की जरूरत नहीं है कि आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य में संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए स्वतंत्र है।कोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी।
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